Karim Tunda : सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी करीम टुंडा बरी, दो को उम्र कैद
गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल बलास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को गुरु को बरी कर दिया है। जबकी अन्य दो आतंकवादियों हमीदुद्दीन और इरमान को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Karim Tunda : गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को गुरु को बरी कर दिया है। जबकी अन्य दो आतंकवादियों हमीदुद्दीन और इरमान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
6 दिसंबर 1993 को हुए थे सीरियल ब्लास्ट
बता दें कि आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाके के आरोपी हैं। 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन शेष की सजा बरकरार रखी गई थी। ये आरोपी जयपुर जेल में बंद हैं।
इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद
सीरियल बम ब्लास्ट केस में आज आने वाले फैसले को लेकर सुबह से ही सरगर्मी बढ़ी हुई थी। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस गुरुवार सुबह करीब सवा 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच टाडा कोर्ट पहुंची। आतंकियों की सुरक्षा को लेकर भी टाडा कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।