Kejriwal Bail : केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा। केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
Kejriwal Bail : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा। केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। अंतरिम जमान के लिए 7 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल की जामनत की शर्तें तय कर ली थीं। अदालत ने ED से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं।
1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था।बेंच की अगुआई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे। 9 मई को ED ने केजरीवाल की जमानत न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें ED ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव वाले तर्क पर कहा कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने शर्त के साथ दी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत केलिए शर्त रखी जिसमें कहा कि अगर जामनत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे और नहीं अधिकारिक कार्य करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव होगा। कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में 4 कमेंट किए।
- जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं।
- अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता
- यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। वो दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं।
- चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होता है।
ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। तब सो वो जेल में हैं।