Yogi Government: खाने में थूक मिलाने वालों पर योगी सरकार का एक्शन, प्रदेश में अध्यादेश लाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खाने में थूक मिलाने या थूक मिला हुआ खाना परोसने की लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर सख्त हो गई है। योगी सरकार अब इस मामले के खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी कर रही है।

Yogi Government: खाने में थूक मिलाने वालों पर योगी सरकार का एक्शन, प्रदेश में अध्यादेश लाने की तैयारी

Yogi Government: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (yogi government) खाने में थूक मिलाने या थूक मिला हुआ खाना परोसने की लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर सख्त हो गई है। योगी सरकार (yogi government) अब इस मामले के खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस अध्यादेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 

दुकानदार को देनी होगी सारी जानकारी

दरअसल, योगी सरकार (yogi government) 'छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024' और 'यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024' लाने की तैयारी कर रही है। इन दोनों अध्यादेशों को जल्द ही प्रदेश में लागू किया जाएगा। इन अध्यादेशों के तहत थूककर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के सख्त प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी मांगने का अधिकार होगा। यह दोनों अध्यादेश एक-दूसरे से जुड़े हैं यानी खाना कहां बन रहा है और कौन बना रहा है या कैसे बन रहा है। इसके साथ ही खाने किन-किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। अपने खानपान के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार किसी भी ग्राहक को होगा।

सीएम योगी की अधिकारियाों के साथ बैठक

इन दोनों अध्यादेशों के बाद, यूपी सरकार (UP government) अब खाने-पीने की आजादी के साथ खाने-पीने की जानकारी लेने की आजादी भी ग्राहकों को देना सुनिश्चित करने जा रही है। इन दोनों अध्यादेशों को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, आशीष सिंह (गृह विभाग), संजीव गुप्ता (गृह सचिव डीजीपी) के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक करेंगे। बैठक के बाद योगी सरकार 'छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024' और 'यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024' ला सकती है। 

6 महीने के अंदर विधानसभा में पेश होगा अध्यादेश

वहीं ये अध्यादेश लागू होने के बाद 6 महीने के अंदर इन्हें विधानसभा में पेश कर कानून बनाया जा सकता है। बता दें कि यूपी में इन दिनों खाने में थूक मिलाने की लगातार शिकायतें मिल रहीं हैं। इस पर योगी सरकार (yogi government) नकेल कसने की तैयारी कर रही है।