Supreme Court on Gyanvapi Tank : SC ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद पानी के टैंक की सफाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान सुनवाई में पेश हुईं।

Supreme Court on Gyanvapi Tank : SC ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद पानी के टैंक की सफाई का दिया आदेश

Supreme Court on Gyanvapi Tank: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार 16 जनवरी को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की और बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मौजूद पानी की टंकी जिसे मुस्लिम पक्ष वुजुखाना होने का दावा करता है की सफाई कराने की अनुमति दे दी है। बता दें कि इसी वुजुखाने में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक महिला की याचिका पर यह निर्देश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर में भगवान की पूजा करने औक पानी के टैंक की सफाई की मांग की गई थी क्योंकि उस टैंक में मछलियां मरी पड़ीं थी। खास बात यह रही की इस याचिका का मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी द्वारा विरोध नहीं किया गया। 

मस्जिद कमेटी ने भी वुजुखाने की सफाई की थी मांग

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान सुनवाई में पेश हुईं। उन्होंने भी सरकार की तरफ से टैंक (वुजुखाने) की सफाई की मांग की थी। वहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने भी वाराणसी की ट्रायल कोर्ट में भी वुजुखाने की सफाई की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।  

सर्वे में मिली थी शिवलिंग जैसी आकृति

बता दें कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वुजुखाना में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद वुजुखाने को सील करने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज जारी रखने की छूट दी। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर पुरातत्व विभाग को मस्जिद परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी थी। इसी सर्वे में मस्जिद परिसर के वुजुखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसके शिवलिंग होने का दावा किया था।