Supreme Court: SC ने PFI के 14 कार्यकर्ताओं को सुनाई मौत की सजा, BJP नेता की हत्या से जुड़ा है मामला
भाजपा के OBC विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की दिसंबर 2021 में हत्या कर दी गई थी। 20 जनवरी को मावेलिक्कारा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वीजी श्रीदेवी ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया था। इसी मामले को लेकर आज उन्होंने ये फैसला सुनाया।
Supreme Court: केरल की एक कोर्ट ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 14 कार्यकर्ताओं को भाजपा नेता की हत्या के मामले में आज मंगलवार 30 जनवरी को मौत की सजा सुनाई है। गौरतलब हो कि भाजपा के OBC विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की दिसंबर 2021 में हत्या कर दी गई थी। 20 जनवरी को मावेलिक्कारा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वीजी श्रीदेवी ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया था। इसी मामले को लेकर आज उन्होंने ये फैसला सुनाया।
31 आरोपियों में से 14 को सजा
बता दें कि बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव की हत्या के मामले में 31 आरोपी हैं जिनमें से 15 आरोपियों पर यह फैसला सुनाया गया है। इस दौरान रंजीत श्रीनिवासन के वकील ने बताया कि ये सभी ट्रेंड किलर स्क्वाड का हिस्सा थे। जिस क्रूर और निर्मम तरीके से विक्टिम को उनकी मां, पत्नी और बच्चे के सामने उन्हें मारा गया था, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में आता है।
19 दिसंबर की है घटना
यह घटना 19 दिसंबर, 2021 को हुई, जब पीएफआई के सदस्यों ने अलाप्पुझा बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करने वाले वकील रेन्जिथ को उनके आवास में घुसकर उनकी पत्नी और मां की मौजूदगी में हत्या कर दी थी। बता दें कि रंजीत 2021 में अलाप्पुझा विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के उम्मीदवार थे।
770 दिन बाद आए फैसले पर खुश मृतक का परिवार
मृतक के परिवार ने फैसले पर खुशी व्यक्त की और रेनजिथ की विधवा ने कहा कि हालांकि उनके लिए नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन आरोपियों को अधिकतम सजा देने के लिए वे अदालत के बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने समझा है कि यह दुर्लभ है। रेन्जिथ की पत्नी ने कहा,“इस अपराध को हुए 770 दिन हो गए हैं और फैसला सुनने के बाद, हमें लगता है कि हमारा इंतजार सार्थक था। अभियोजन पक्ष और पुलिस को विशेष धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े रहे।”