Rahul Gandhi: राहुल गांधी को चुनाव आयोग की सलाह, कहा- सार्वजनिक स्थानों पर सोच-समझकर बोलें
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी गई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। EC ने राहुल गांधी को जनसभाओं और रैलियों के दौरान बयान देते समय ज्यादा सतर्क रहने को कहा है।
Rahul Gandhi: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) को सलाह दी गई है। चुनाव आयोग (election Commission) ने राहुल गांधी को एडवाइजरी (advisory) जारी की है। EC ने राहुल गांधी को जनसभाओं और रैलियों के दौरान बयान देते समय ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। दरअसल, राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के लिए पनौती और जेबकतरे जैसे शब्दों का प्रयोग किया था।
राहुल ने 'पीएम मतलब-पनौती मोदी' कहा था
राहुल ने नवंबर 2023 में राजस्थान (Rajasthan) के बाड़मेर (Barmer) और उदयपुर (Udaipur) में चुनावी सभा में 'पीएम मतलब-पनौती मोदी' कहा था। राहुल ने कहा कि, अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यह अलग बात है हरवा दिया। वहीं राहुल के इस बयान के बाद चुनाव आयोग (election Commission) ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन (Code of Conduct violation) माना था और उनसे जवाब मांगा था। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भी दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को नोटिस देकर कार्रवाई के बारे में पूछा था। राहुल को दी गई सलाह, उसी निर्देश के बाद आई है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग की कार्रवाई
21 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इन टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी को जारी की गई एडवाइजरी पर फैसला लेने के लिए भी कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नवंबर 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता का दिया गया बयान अच्छा नहीं था। हाईकोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाब समेत जेबकतरा और पनौती जैसे कमेंट से जुड़े केस में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग नोटिस जारी की। चुनाव आयोग ने एडवायजरी के जरिए राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है।
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दी कड़ी चेतावनी
बता दें कि चुनाव आयोग ने 1 मार्च को ही सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखें। आयोग ने यह भी कहा कि पार्टी या कार्यकर्ताओं के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले आचार संहिता उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि पार्टी या प्रत्याशी वोटर्स से जाति, धर्म या भाषा के नाम पर वोट न मांगें। वे भक्त और भगवान के बीच संबंध और श्रद्धा का मजाक न उड़ाएं। किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनाव का प्रचार-प्रसार न करें।
EC के निर्देश की अवहेलना की तो होगी कड़ी कार्रवाई
चुनाव आयोग ने साथ ही ये भी कहा कि ऐसे प्रत्याशी या स्टार कैंपेनर, जिन्हें पहले भी नोटिस दिया गया है, उन्होंने इस बार किसी निर्देश की अवहेलना की तो उन पर सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होने हैं।