Pawan Khera: पवन खेड़ा को नहीं मिली कोर्ट से राहत, PM मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी

एफआईआर में यह लिखा गया है कि दिल्ली में एक संवाद‌दाता सम्मेलन में पवन खेड़ा द्वारा देश के प्रधानमंत्री व उनके दिवंगत पिता के नाम के साथ अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी का नाम जोड़ कर उनकी ख्याति को क्षति पहुंचाई है, जिससे देश की करोड़ों जनता आहत हुई है।

Pawan Khera: पवन खेड़ा को नहीं मिली कोर्ट से राहत, PM मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी

Pawan Khera: प्रधानमंत्री मोदी व उनके पिता पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले मे आरोपी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेडा की उनपर लगे आरोपों को खारिज करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ ने पवन खेडा की याचिका को खारिज करने के साथ ही अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है।

20 फ़रवरी को दर्ज हुई थी एफआईआर

लखनऊ अभियोजन की तरफ से पेश सरकारी वकील राजेंद्र कुमार पांडेय ने तर्क देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में वादी मुकेश शर्मा (महानगर अध्यक्ष भाजपा) द्वारा थाना हजरतगंज में दिनांक 20 फरवरी 2023 को प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराया था।

पीएम की ख्याति को पहुंचाई क्षति

एफआईआर में यह लिखा गया है कि दिल्ली में एक संवाद‌दाता सम्मेलन में पवन खेड़ा द्वारा देश के प्रधानमंत्री व उनके दिवंगत पिता के नाम के साथ अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी का नाम जोड़ कर उनकी ख्याति को क्षति पहुंचाई है, जिससे देश की करोड़ों जनता आहत हुई है।

फ्लाइट से हुई थी गिरफ़्तारी 

23 फरवरी को पवन खेड़ा पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही धरना दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका

अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत और तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया था। 30 हजार के बॉन्ड भी भरवाया गया था।