Maliwal assault case: मालीवाल मारपीट केस में बिभव को नहीं मिली राहत, 22 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
आप पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से मारपीट केस में दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बिभव को 22 जून को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
Maliwal assault case: आप पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल (Rajya Sabha MP Swati Maliwal) से मारपीट केस में दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) के पीए बिभव कुमार (PA Bibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को बिभव को 22 जून को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। आज बिभव कुमार (PA Bibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी हो रही थी। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Delhi's Tis Hazari Court) में शनिवार 15 जून को बिभव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इससे पहले शुक्रवार 14 जून को कोर्ट ने बिभव कुमार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
मालीवाल ने 16 मई को दर्ज कराई थी FIR
दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर स्वाती मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया था। मालीवाल ने उनके के खिलाफ 16 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद 18 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 24 मई को उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।