Fine on UP Schools: यूपी में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिंकजा, 1लाख का जुर्माना, 22 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट

Fine on UP Schools: यूपी में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिंकजा, 1लाख का जुर्माना, 22 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट

Fine on UP Schools: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धड़ल्ले से चल रहे बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिकंजा कसा है। बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए  बीएसए की ओर से सघन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जो भी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त या जिन स्कूलों की मान्यता रद कर दी गई है लेकिन फिर भी उन स्कूलों को संचालित किया जा रहा है तो ऐसे  स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऐसे स्कूलों पर दंड के साथ साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।     

इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए 22 नवंबर तक सभी जनपदों से अभियान के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। 

जानकारी के मुताबिग यूपी में 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्रारंभिक और जूनियर हाईस्कूल संचालित किए जा रहे हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में साफ तौर पर प्राविधान किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है।

शिक्षा अधिकारियो को अभियान चलाने के निर्देश 

इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार ने सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में ये कहा गया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉकों में सघन अभियान चलाकर बिना मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें।

इसके साथ ही सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए संचालित नहीं हो रहा है और जिन स्कूलों  के खिलाफ कार्रवाई की जाए उसकी सूची 22 नवंबर तक निदेशक बेसिक शिक्षा को उपलब्ध कराएं।

दिन के हिसाब से स्कूलों को देना होगा जुर्माना

निर्देश में ये भी कहा गया है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन के हिसाब से दस हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।

लखनऊ में और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश 

लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि प्रदेश की राजधानी में पहले से ही गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा हैं। ऐसे में अब और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार के निरीक्षण में अगर कोई भी स्कूल  बिना मान्यता प्राप्त हुए संचालित होते हुए पाया गया तो  विधिक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा।