Ayodhya Liquor Ban: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर शराब बैन

अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अब शराब बिक्री पर योगी सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान कर दिया है।

Ayodhya Liquor Ban: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर शराब बैन

Ayodhya Liquor Ban: रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार (Yogi Government) ने एक अहम फैसला लिया है। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अब शराब बिक्री पर योगी सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल (Excise Minister Nitin Agarwal) ने आज अयोध्या पहुंचकर इस बात का ऐलान किया है। बता दें कि आज मंत्री नितिन अग्रवाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय (Champat Rai) से मुलाकात करने पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने ये यह जानकारी साझा की। नितिन अग्रवाल ने बताया की अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र को पूरी तरह से मद्य निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसी के साथ शराब की सभी दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा।

शराब के बाद मांस की बिक्री पर भी लग सकता है प्रतिबंध

आज 28 दिसंबर को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के इलाके में मांस-मछली की खरीद और बिक्री पर भी प्रतिबंध लग सकता है।

इन जिलों से गुजरता है 84 कोसी मार्ग

दरअसल 84 कोसी परिक्रमा पांच जिलों से होकर गुजरता है जिसमें बस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी और अंबेडकरनगर शामिल हैं। परिक्रमा पथ पर चार नैशनल हाइवे हैं, जो कि मार्ग एनएच 28, एनएच 27, एनएच 135 , एनएच 330 बीकापुर, इनायतनगर से जुड़ता है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में 500 से ज्‍यादा शराब की दुकानें हैं। इसी के साथ नितिन अग्रवाल ने ये भी स्‍पष्‍ट किया है कि ये बंदी सिर्फ 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर रहेगी न कि पूरे अयोध्‍या महानगर में।

श्रीराम मंदिर क्षेत्र पहले ही है मदिरा मुक्त

बता दें कि श्रीराम मंदिर क्षेत्र को पहले से ही मदिरा मुक्त किया जा चुका है। इसी के साथ 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर शराब की दुकानों को भी अब प्रतिबंध लगने के बाद हटाया जाएगा। आबकारी मंत्री ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी के साथ इस क्षेत्र में आने वाली शराब की सभी दुकानें भी हटाई जाएंगी। 

मथुरा में बैन है मांस और शराब

मथुरा में साल 2021 में श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, वृंदावन समेत 6 और जगहों में मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। इसी के साथ योगी ने कहा था कि जो लोग मांस-मदिरा बेचने के काम में लगे हुए हैं, उनको पुनर्वास के रूप में दूध बेचने जैसे कार्य करने चाहिए।

इन स्थानों पर भी प्रतिबंधित है मांस-मदिरा

श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई और धार्मिक स्थलों के आसपास के इलाके को भी नो मांस- नो मीट, नो शराब घोषित करते हुए मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमेंं काशी विश्‍वनाथ मंदिर के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसी के साथ राजधानी लखनऊ से करीब 80 किमी दूर सीतापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ नैमिषारण्‍य शामिल हैं। यहीं नहीं इसी के साथ इस्लाम से जुड़े कई क्षेत्रों में भी मांस-मदिरा की खरीद और बिक्री प्रतिबंधित है। इसमें इस्‍लामी शिक्षा और दर्शन के प्रचार-प्रसार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है देवबंद और हाजी वारिस अली शाह की जन्‍मस्‍थली देवा शरीफ भी शामिल है।