Arvind Kejriwal bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर जनहित याचिका की खारीज, याचिकाकर्ता पर लगा 75 हजार का जर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जनहित याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल की ओर से एडवोकेट राहुल मेहरा ने दलील रखीं। मेहरा ने कोर्ट रूम में कहा कि यह एक असाधारण केस है। सभी मामलों में असाधारण जमानत दें। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह केस असाधारण नहीं, कानून हर एक लिए बराबर है।
Arvind Kejriwal bail: शराब नीति केस (saraab policy case) में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) से जुड़ी तीन याचिकाओं पर आज सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन (Acting Chief Justice Manmohan) की कोर्ट में 2 मामले हैं। पहला- जमानत पर पीआईएल, जिसे एक लॉ के छात्र ने लगाया है। याचिका 'वी द पीपल ऑफ इंडिया' के नाम से दायर की गई। दूसरा- केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जनहित याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल की ओर से एडवोकेट राहुल मेहरा ने दलील रखीं। मेहरा ने कोर्ट रूम में कहा कि यह एक असाधारण केस है। सभी मामलों में असाधारण जमानत दें। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह केस असाधारण नहीं, कानून हर एक लिए बराबर है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी अपील कैसे की जा सकती है। इस प्रकार की याचिका दर्ज करने वाला ये शख्स कौन है। यह मामला पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। ऐसी स्थिती सही नहीं हैं।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई कड़ी फटकार
इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। वे सरकार के मुखिया हैं। कोर्ट ने कहा कि राहुल मेहरा सीएम की ओर से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ओर से कोई पैरवी करने वाला कोई नहीं है। वे अपना काम कर रहे हैं। हम जनहित याचिका के लिए कानूनी आदेशों से अलग कैसे जा सकते हैं। उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत सुनेगी याचिका
वहीं तीसरा मामला दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में सुना जाएगा। केजरीवाल ने अपने डायबिटीज की नियमित जांच, डॉक्टर से सलाह और इंसुलिन की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की है। इस पर अभी सुनवाई होना।
जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे केजरीवाल- ईडी
प्रवर्तन निदेशालय ने 18 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में अरविंद केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल बेस पर जमानत मिल जाए। वहीं कोर्ट ने ईडी से इस पर जवाब मांगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाएगा।