Anti-Paper Leak Law: देश में एंटी-पेपर लीक कानून लागू केंद्र ने आधी रात को जारी की नोटिफिकेशन
देश में एंटी- पेपर लीक कानून लागू हो गया है। NEET विवाद के बीच केंद्र ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है।
Anti Paper Leak Law: देश में एंटी- पेपर लीक (Anti Paper Leak Law ) कानून लागू हो गया है। NEET विवाद के बीच केंद्र ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है।
देश में लागू हुआ एंटी- पेपर लीक कानून
इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी और इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी।
12 फरवरी को राष्ट्रपति ने दे दी था कानून को मंजूरी
बता दें कि यह कानून तो इस साल फरवरी में ही लागू हो गया था, अब उसकी अधिसूचना जारी कर अमलीजामा पहना दिया गया है। वहीं, अब यह कानून इसलिए मायने रखता है क्योंकि हर बड़ी और अहम परीक्षा इसमें शामिल कर ली गई है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल की गई हैं। ऐसे में इन परीक्षाओं में अगर किसी भी तरह की धांधली की जाएगी तो सख्स से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। बता दें कि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया।