Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट का लिवइन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला, माता पिता को भी नही होगा हस्तक्षेप का अधिकार
Allahabad High Court: लिव इन रिलेशनशिप (Live in Relationship) को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का अहम फैसला आया है
Allahabad High Court: लिव इन रिलेशनशिप (Live in Relationship) को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का अहम फैसला आया है . कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बालिक जोड़े को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बालिक जोड़े को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है, भले ही वो अलग-अलग जाति या धर्म के हों. इतना ही नही उनके मां-बाप और अन्य किसी को भी व्यक्ति को हस्तक्षेप की अनुमति नही है। हाई कोर्ट ने कहा कि इनके अधिकारों में हस्तक्षेप करना अनुच्छेद 19 व 21 का उलंघन होगा. ये आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गौतमबुद्ध नगर की रजिया व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.