Rahul Gandhi: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका स्थगित
लखनऊ के एक वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली के खिलाफ याचिक दाखिल की थी।
Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानि 3 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई टाल दी है। लखनऊ के एक वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली के खिलाफ याचिक दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी.आर. वई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अशोक पांडे द्वारा स्थगन की मांग करते हुए प्रसारित पत्र के संदर्भ में मामला स्थगित किया जाता है।
याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य कानून के तहत अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य रहेगा, जब तक वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं हो जाता। याचिकाकर्ता ने संविधान पीठ से यह तय करने का अनुरोध किया कि क्या दोषसिद्धि पर रोक के आधार पर कानून के तहत अयोग्यता झेलने वाला व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के योग्य हो जाएगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर करने के लिए इसी याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इससे पहले इसी वकील को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फटकार भी लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया था। मोदी सरनेम मामले में गुजरात की निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। इससे उनकी लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका निचली अदालत और फिर गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।