New Rules of UP RERA : यूपी रेरा का बड़ा फैसला, क्यूआर कोड से मिलेगी बिल्डर की हर जानकारी

उत्तर प्रदेश रेरा ने बायर्स के हित को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब प्रमोटर/बिल्डर को अपने विज्ञापन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सभी दस्तावेजों पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल भी करना होगा।

New Rules of UP RERA : यूपी रेरा का बड़ा फैसला, क्यूआर कोड से मिलेगी बिल्डर की हर जानकारी

New Rules of UP RERA : उत्तर प्रदेश रेरा ने बायर्स के हित को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब प्रमोटर/बिल्डर को अपने विज्ञापन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सभी दस्तावेजों पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल भी करना होगा। इसे स्कैन कर बायर्स सीधे उत्तर प्रदेश रेरा की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और बिल्डर की सारी जानकारी आसानी से देख सकेंगे।

मोबाइल से स्कैन करके मिलेगी सारी जानकारी

रेरा के मुताबिक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नए स्वरुप में अब क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है। जिसे मोबाइल से स्कैन करके सीधे रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी देखी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में प्रोजेक्ट और प्रमोटर का नाम, रजिस्ट्रेशन का महीना और साल, प्रोजेक्ट के शुरू और पूरी होने की तारीख सहित निर्माण अवधि को देखा जा सकता है।

रेरा पोर्टल पर उपलब्ध होगी सारी जानकारी

क्यूआर कोड से लैस मॉडर्न रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रमोटर के कारपोरेट ऑफिस और प्रोजेक्ट के साइट ऑफिस में प्रदर्शित करना भी जरूरी होगा। वेबसाइट और विज्ञापनों में क्यूआर कोड होने से घर खरीदारों को रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी।

नई पहल से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी

उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के मुताबिक नई पहल होम बायर्स के सशक्तीकरण और इस सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए की गई है। रेरा प्रमोटर्स की जिम्मेदारी तय करने, उनके व्यापार पद्धति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, सेक्टर में मानकीकरण तथा उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।