Karnal by-Election : हाईकोर्ट ने करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की 16 मार्च की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी।
Karnal by-Election : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की 16 मार्च की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी।अधिसूचना में करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। यह सीट हरियाणा के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के कारण खाली हुई है।
इस सीट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा क्षेत्र से आम चुनाव लड़ेंगे। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भाजपा ने करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कुरूक्षेत्र से सांसद एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा है। राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ 25 मई को उपचुनाव भी होगा।
करनाल के रहने वाले कुनाल ने दायर की थी याचिका
बता दें कि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर करनाल उपचुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। इसमें हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने की दलील दी गई थी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में करनाल उपचुनाव को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि करनाल के रहने वाले कुनाल ने याचिका में कहा है कि कानून के मुताबिक, यहां विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम बचा है।