AIMIM नेता ने पिल्ले के नाम को लेकर राहुल के खिलाफ दायर की याचिका

एक कुत्ते को ऐसा नाम देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला अदालत में शिकायत दर्ज की गई है, जिसका पवित्र कुरान में भी स्थान है।

AIMIM नेता ने पिल्ले के नाम को लेकर राहुल के खिलाफ दायर की याचिका

एक कुत्ते को ऐसा नाम देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला अदालत में शिकायत दर्ज की गई है, जिसका पवित्र कुरान में भी स्थान है।शिकायत एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने दर्ज कराई है। दिलचस्प बात यह है कि तीन महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में फरहान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्‍हें फ‍िलहाल गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है।

मोहम्मद फरहान ने शिकायत में कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि राहुल ने 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस पर अपनी मां और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को एक पिल्ला उपहार में दिया था। फरहान ने दावा किया कि पिल्ले का नाम राहुल ने 'नूरी' रखा था और कहा कि चूंकि यह नाम पैगंबर मुहम्मद से जुड़ा है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है।

एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा, पवित्र कुरान में 'नूरी' का कई बार उल्लेख किया गया है। कई मस्जिदों का भी यही नाम है और इसलिए कुत्ते के लिए इस नाम का इस्तेमाल करने से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं।'' फरहान के वकील ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की है।

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