CM Siddaramaiah: सीएम सिद्दारमैया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दायर याचिका में विशेष अदालत में मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली सीएम सिद्दारमैया और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

CM Siddaramaiah:  सीएम सिद्दारमैया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

CM Siddaramaiah: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Karnataka) सिद्दारमैया की दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2022 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क अवरुद्ध करने के संबंध में उनके और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित डिटेल के अनुसार, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ 19 फरवरी को विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी।

26 फरवरी को कोर्ट में पेश होंगे सीएम सिद्दारमैया

सुप्रीम कोर्ट दायर याचिका में विशेष अदालत में मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली सीएम सिद्दारमैया और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) की पीठ ने 6 फरवरी को प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और सीएम सिद्धारमैया को 26 फरवरी को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि जनता का प्रतिनिधि होने के कारण सड़क जाम करना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

14 अप्रैल को दर्ज हुई थी एफआईआर

14 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में सिद्दारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।कांग्रेस पार्टी ने एक ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और तत्कालीन मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यस्त रेसकोर्स रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया था। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक रुक गया था, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने ट्रैफिक जाम करने, कानून व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। सीएम और अन्य ने विशेष अदालत द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू और ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।