Akbarnagar demolition: 31 मार्च तक खाली कराया जायेगा अकबरनगर, हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया आदेश
राजधानी लखनऊ के अकबर नगर को 31 मार्च तक खाली कराये जाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबरनगर निवासियों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया है।
Akbarnagar demolition:राजधानी लखनऊ के अकबर नगर को 31 मार्च तक खाली कराये जाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबरनगर निवासियों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने इस बात का आदेश दिया है कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले निवासियों के साथ-साथ अकबर नगर का कोई भी विस्थापित निवासी ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स के लिए आसानी से आवेदन कर सकेगा।
किश्त चुकाने के लिए बढ़ाया गया समय
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने बताया कि अगर निवासी दस साल में किश्तें चुका नही पाते है तो उन्हें अगले पांच साल का समय और दिया जायेगा। हालांकि अगर इसके बावजूद भी किश्तें चुका पाने में सक्षम नही है तो आप मुख्यमंत्री को आवेदन दे सकेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने सीएम योगी को भी आदेशित किया है कि ऐसा आवेदन मिलने पर वह मुख्यमंत्री लाभार्थी कोष अथवा किसी अन्य योजना के तहत जरूरतमन्द को राहत देंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश का लाभ विस्थापित होने वाले उन निवासियों को भी मिलेगा जिन्होंने कोर्ट में याचिकाएं दाखिल नहीं की थी।
तोडें गये 24 दुकान-कॉम्प्लैक्स, 77 दुकानें टूटनी बाकी
अकबरनगर में LDA ने करीब 24 कॉम्प्लैक्स और दुकानें गिरा ध्वस्त कर दी हैं। हालांकि अभी 77 और दुकानों को तोड़ना बाकी है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग अपनी दुकान खुद खाली कर रहे हैं जिनमें LDA उनकी मदद भी कर रहा है।