Today update in Swati Maliwal case : आरोपी को बचाने के लिए सड़क पर उतर रही है आप : स्वाति मालीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री आवास की सीसीटीवी फुटेज के कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने से बहुत नाराज हैं । उन्होंने रविवार को 12 साल पुराने निर्भया कांड को याद करते हुए कहा कि अब पार्टी के लोग एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं।
Today update in Swati Maliwal case : आम आदमी पार्टी (APP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री आवास (Delhi Chief Minister's residence) की सीसीटीवी फुटेज के कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने से बहुत नाराज हैं । उन्होंने रविवार को 12 साल पुराने निर्भया कांड (Nirbhaya Case) को याद करते हुए कहा कि अब पार्टी के लोग एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। आज एक आरोपी को बचाने के लिए सड़क पर निकला जा रहा है, जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किया है और अपना फोन फॉर्मेट कर दिया है।
13 मई को सीएम आवास में स्वाति से हुई थी मारपीट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ 13 मई को सीएम आवास के भीतर बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराने वाली मालीवाल (Rajya Sabha MP Swati Maliwal) ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "एक समय था जब हम सब निर्भया के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर निकले थे। आज, 12 साल बाद, हम उस आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया और फोन को फार्मेट कर दिया।"
मनीष सिसोदिया होते तो ऐसा न होता
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "काश उन्होंने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जी के लिए इतनी ताकत झोंकी होती। यदि वह यहां होते तो हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता।" विभव कुमार (Vibhav Kumar) को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और देर रात एक स्थानीय अदालत ने उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे जो सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया गया है वह ब्लैंक है। कुमार ने अपना मोबाइल फोन पुलिस को दिया लेकिन पासवर्ड नहीं बताया। इसके अलावा कुमार ने खराबी का बहाना बनाकर एक दिन पहले अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था।
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पुलिस (Delhi Police) ने अदालत को बताया कि फोन को फॉर्मेट करने से पहले उसके डाटा को क्लोन करना होता है। इसलिए, उनके फोन के डाटा को वापस हासिल करने के लिए उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा क्योंकि डाटा रिट्रीव करने के लिए विशेषज्ञों के समक्ष उनकी उपस्थित जरूरी है। पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ और गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354बी (महिला का चीरहरण करने के उद्देश्य से बलप्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला का शीलभंग करने वाले शब्द, भंगिमा या कार्य) के तहत आरोप लगाये गये हैं।