Old Pension Scheme : 31 अक्टुबर तक होगा पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प, जानें कौन है पात्र

 उत्तर प्रेदश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 31 अक्तूबर 2024 तक का समय दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के अवसर के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था।

Old Pension Scheme : 31 अक्टुबर तक होगा पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प, जानें कौन है पात्र

Old Pension Scheme : उत्तर प्रेदश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 31 अक्तूबर 2024 तक का समय दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के अवसर के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। इससे करीब 50 हजार कर्मचारी फायदा मिलेगा।

31 अक्तूबर 2024 तक का है समय

यूपी सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में होंगे। यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक, शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया।

28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित अधिसूचना वाली भर्ती कर्मचारियों को मिलेगा पेंशय योजना का लाभ

कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार तमाम ऐसे शिक्षक और कार्मिक हैं, जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। शनिवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया।

OPS चुनने वालों के  एनपीएस खाते 25 जून 2025 को होंगे बंद

शासनादेश के मुताबिक यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने की शर्तों को पूरा करता है तो प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के बाद इस संंबंध में एक आदेश नियुक्ति अधिकारी जारी करेंगे। आदेश जारी होने के अगले महीने के वेतन से अभिदाता अंशदान और नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद हो जाएगी। जो कर्मचारी ओपीएस का विकल्प चुनेंगे, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। इन खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। इन खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा। 31 अक्तूबर तक विकल्प का प्रयोग न करने वाले कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आ जाएंगे।