Swati Maliwal Attack Case : सीएम केजरीवाल के सहयोगी की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर आप की राज्यसभा सदस्य और डीसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।
Swati Maliwal Attack Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के सहयोगी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर आप की राज्यसभा सदस्य (Rajya Sabha member) और डीसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख (Former DCW chief) स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता (Justice Anoop Kumar Mendiratta) की पीठ ने कहा कि आरोपी दिल्ली के सीएम के निजी सचिव (Personal Secretary to Delhi CM) हैं। उनके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal Attack Case) पर हमला करने का आरोप
इससे पहले 27 मई को यहां की एक अदालत ने बिभव कुमार ((Bibhav Kumar)) को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। बिभव कुमार के वकील ने तर्क दिया कि मालीवाल (Swati Maliwal) अपने सहयोगी को बदनाम करने के इरादे से सीएम (Arvind Kejriwal) के आवास पर गई थीं। एफआईआर में तीन दिन की देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तर्क दिया कि घटना के समय बिभव कुमार सीएम के आवास पर मौजूद नहीं थे और मालीवाल के पास सीएम से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था।
बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था
13 मई को मालीवाल (Former DCW chief) पर हमले के सिलसिले में बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास पर मालीवाल पर हमला करने के आरोप में कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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