Rahul Gandhi: राहुल गांधी की नागरिकता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज

रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता केस में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस केस में पिछली सुनवाई 26 सितंबर को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए हम सुनवाई नहीं कर सकते।

Rahul Gandhi: राहुल गांधी की नागरिकता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Rahul Gandhi: रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारतीय नागरिकता केस (Indian Citizenship Case) में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में आज सुनवाई होगी। इस केस में पिछली सुनवाई 26 सितंबर को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई चल रही है, इसलिए हम सुनवाई नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय (Home Ministry) से पूछा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका पर सुनवाई का क्या स्टेटस है? दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दाखिल याचिका की डिटेल कोर्ट में पेश करने को कहा है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  की लखनऊ पीठ ने 25 सितंबर को गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर जवाब मांगा था। हालांकि, मंत्रालय ने अभी तक कोर्ट में कोई रिपोर्ट नहीं पेश की है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली HC में लगाई थी याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (BJP leader Subramanian Swamy) ने याचिका लगाई है। उनका कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल होने से पहले हमने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दाखिल की थी। इसलिए इस पर पहले सुनवाई का अधिकार बनता है। 

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने की थी राहुल की नागरिकता रद्द करने की मांग 

सुब्रह्मण्यम स्वामी (subramaniam swamy) ने केंद्र सरकार (Central government) से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। सुब्रह्मण्यम स्वामी (subramaniam swamy) ने याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, जो भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है। बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 6 अगस्त 2019 को एक पत्र लिखकर गृह मंत्रालय से मांग की थी कि वह राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता (Indian citizenship) को रद्द करे।

प्रियंका गांधी ने बीजेपी को दिया जवाब

इस पर राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी हैं। वे सबके सामने पैदा हुए, बड़े हुए। बाकी सब बातें बकवास हैं। 

लखनऊ हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- राहुल गांधी विदेशी हैं या नहीं

वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 26 सितंबर को राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जनहित याचिका दाखिल कर भारत सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे। उन्होंने शिकायत पर क्या कार्रवाई की है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय (Additional Solicitor General Suryabhan Pandey) को इस केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता ने दाखिल की थी याचिका

बता दें कि कर्नाटक (Karnataka) के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की तरफ से 21 जून को लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। विग्नेश शिशिर ने याचिका में कहा था- राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं। वह ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत सांसद बनने के काबिल नहीं हैं