Pratapgarh News: प्रतापगढ़ कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म केस में सुनाई 20 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

प्रतापगढ़ कोर्ट ने बलात्कार केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी झल्लर को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म केस में सुनाई 20 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

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प्रतापगढ़ कोर्ट (Pratapgarh Court) ने बलात्कार केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी झल्लर को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को उसके इलाज और मानसिक आघात की पूर्ति के लिए प्रदान करने का आदेश दिया है। 

मई 2018 की है घटना

घटना 27 मई 2018 की है। पीड़ित नाबालिग गांव के बाहर बकरी चराने गई थी। गांव के बाहर ही झल्लर का मकान था। इस दौरान झल्लर ने पीड़िता को अकेले देख मौके का फायदा उठनाया। उसने उसे बहकाफुसला कर अपने घर ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद नाबालिग के नाना ने झल्लर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पॉक्सो एक्ट के तहत हुई मामले की सुनवाई

वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा (Additional District Judge/Special Judge POCSO Act Parul Verma) ने मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि राज्य की तरफ से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी और अशोक त्रिपाठी ने की है।