Mukhtar Ansari: आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में होगी सुनवाई
6 साल पहले मुख्तार ने दो नाली बंदूक खरीदने के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस बनवा लिया था। इसके बाद उसने लंबे समय तक शस्त्र का उपयोग किया था।
Mukhtar Ansari: पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज गुरुवार 1 फरवरी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान मुख्तार के 36 साल पुराने केस में मुख्तार के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी उनकी ओर से जिरह करेंगे। मुख्तार के खिलाफ कोर्ट में अब तक 10 गवाहों ने गवाही दी है।
36 साल पहले का है मामला
बता दें की 36 साल पहले मुख्तार ने दो नाली बंदूक खरीदने के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस बनवा लिया था। इसके बाद उसने लंबे समय तक शस्त्र का उपयोग किया था। अंसारी के खिलाफ आरोप है कि 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से उसने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। फर्जीवाड़े के उजागर होने पर सीबीसीआईडी ने 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
10 गवाह दे चुके हैं बयान
जांच के बाद तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 1997 में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमा 18 अगस्त 2021 को समाप्त कर दिया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और पूर्व डीजीपी देवराज नागर समेत 10 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया है।