Ram Rahim news: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा, राम रहीम की पैरोल पर बिना अनुमति विचार न करें
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि आगे से बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल न दी जाए।
Ram Rahim news:डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि आगे से बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल न दी जाए। आपको बता दें राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है और उसी दिन ही राम रहीम को सरेंडर करने को कहा गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा है कि राज्य सरकार बताए कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी दी जाए।
राम रहीम के पैरोल पर विचार न करें- हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हरियाणा सरकार से कहा कि वह उसकी अनुमति के बिना डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और स्वयंभू संत गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल पर विचार न करे। यह निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि राम रहीम को 2022 और 2023 में, प्रत्येक में 91 दिनों के लिए रिहा किया गया था। यह तीन मामलों में दोषी ठहराए गए राम रहीम की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए "दिलचस्प रीडिंग" है।
पीठ ने कहा, "यह भी ध्यान देने योग्य है कि मौजूदा याचिका के लंबित होने के बावजूद, जिसमें 29 जनवरी, 2023 को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था, हरियाणा सरकार ने 20 जुलाई, 2023 को, 21 नवंबर, 2023 और इससे पहले 19 जनवरी, 2014 को 30, 21 और 50 दिनों की अवधि के लिए उसे पैरोल की छूट देने का विकल्प चुना।“
अदालत का हस्तक्षेप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) द्वारा अस्थायी रिहाई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया। पीठ ने हरियाणा से ''ऐसे आपराधिक इतिहास वाले और तीन मामलों में सजा पाए'' ऐसे कई व्यक्तियों को लाभ देने पर एक हलफनामा पेश करने को कहा।