NEET UG Case: NEET UG विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, एक सवाल की जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश
नीट यूपी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने 40 से ज्यादा याचिकाओं पर चौथी बार सुनवाई की। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक सवाल के लिए एक सही ऑप्शन चुनना था। एग्जाम में एक सवाल ऐसा था जिसके दो सही ऑप्शन थे।
NEET UG Case: नीट यूपी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई है। सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) की बेंच ने 40 से ज्यादा याचिकाओं पर चौथी बार सुनवाई की। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक सवाल के लिए एक सही ऑप्शन चुनना था। एग्जाम में एक सवाल ऐसा था जिसके दो सही ऑप्शन थे। एनटीए को आंसर की में 1 ही सही उत्तर देना चाहिए था। 2 सही ऑप्शन देने से 44 छात्रों को बोनस मार्क्स मिले है, जबकि 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। वहीं, इस केस की अगली सुनवाई कल यानी 23 जुलाई को होगी।
SC ने IIT दिल्ली के डायरेक्टर से की रिक्वेस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले के लिए 3 सदस्यीय की एक्सपर्ट कमेटी बनाएं। ये एक्सपर्ट टीम एक सही ऑप्शन चुनकर कल 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजें।
3300 से ज्यादा छात्रों को दिया गया गलत पेपर
इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने याचिकाकर्ताओं से आज शाम तक नीट यूजी रीटेस्ट (Neet UG retest) के पक्ष में आधे पेज में अपना तर्क लिखकर ई-मेल करने को कहा। वहीं सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना कि 3300 से ज्यादा छात्रों को गलत पेपर दिया गया था। इन्हें एसबीआई की जगह केनरा बैंक का पेपर दिया गया था। सीजेआई ने कहा कि आरोपियों के बयान अलग-अलग हैं। अगर पेपर 4 मई की रात को लीक हुआ है, तो जाहिर है कि लीक ट्रांसपोर्टेशन के बीच में नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रूम वॉल्ट से पहले ही हुआ था।
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा के साथ संजय हेगड़े, मैथ्यूज नेदुम्परा याचिकाकताओं की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) एनटीए और केन्द्र की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं।
18 जुलाई को हुई थी पिछली सुनवाई
बता दें कि, इस केस में पिछली सुनवाई 18 जुलाई को हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनटीए को 20 जुलाई तक नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटरवाइज रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था।