Governor Summoned: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को आया समन, बदायूं सदर कोर्ट में पेश होने को कहा
यूपी से एक अजीबो गरीब वाक्या सामने आया हैं, जहां राज्यापाल को ही समन जारी कर दिया गया है।
Governor Summoned: उत्तर प्रदेश के बदायूं (Badayun, Uttar Pradesh) जिले की सदर कोर्ट में चल रहे एक केस में कोर्ट ने किसी और को नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश की राजयपाल आनंदी बेन पटेल को ही समन जारी कर दिया। मामला सामने आने के बाद राजभवन में खलबली मच गयी जिसके बाद राजभवन की ओर से एसडीएम को पत्र लिखकर तलब किया गया है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल यूपी के बदायूं जिले की सदर कोर्ट में एक जमीनी विवाद को लेकर कार्यवाही चल रही है। पूरा मामला एक जमीन के मुआवजे से जुड़ा हुआ है। जिसके लेकर लोड़ा बहेड़ी गांव के चंद्रहास नामक एक शख्स की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। वादी चंद्रहास ने खुद ही अपने मुकदमे में पीडब्ल्यूडी अधिकारी और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandi Ben Patel) को अपना पक्षकार बनाया था। इसी वजह से कोर्ट ने राज्यपाल को समन जारी किया था।
राज्यपाल को नहीं भेजा जा सकता समन
भारत का संविधान (Indian Constitution) राष्ट्रपति और राजयपाल को कुछ शक्तियां देता है जिसके चलते दोनों ही पदों पे आसीन व्यक्तिओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 361 (Article 361) के अनुसार, संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कोई समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।
डीएम को दी गई चेतावनी
जब समन की सूचना राज्यपाल के सचिव बद्री नाथ सिंह (Badri Nath Singh, Secretary to the Governor) को मिली तो उन्होंने तुरंत डीएम को कार्रावई के आदेश दे दिया। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की ओर से उनके सचिव द्वारा डीएम को पत्र भेजकर चेतावनी जारी की गई है। बद्रीनाथ सिंह ने डीएम बदायूं से मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा है साथ ही यह भी देखने को कहा है कि भविष्य में इस तरह का कोई भी मामला दोहराया नहीं जाए।
डीएम ने दिया जवाब
राज्यपाल के सचिव का पत्र मिलने पर डीएम मनोज कुमार ने बताया कि उनके कार्यालय को महामहिम राज्यपाल के सचिव का पत्र प्राप्त हुआ है। डीएम ने कहा कि पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि राज्यपाल को एसडीएम सदर विनीत कुमार की कोर्ट से धारा 144 के तहत एक समन जारी किया गया था।
नोटिस के वायरल होने पर मामला आया सामने
समन का नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरु हुआ तो यह मामला सामने आया। बता दें कि सदर एसडीएम एसपी वर्मा ने राज्यपाल के नाम यह समन 7 अक्टूबर 2023 को जारी किया था। इस समन में राज्यपाल को 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। इसमें पेशी की तारीख से संबंधित सारी जानकारी दी हुई है।