Chandrababu Naidu: आंध्र हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की 3 मामलों में जमानत याचिका खारिज की

Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की तीन अलग-अलग मामलों में अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

Chandrababu Naidu: आंध्र हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की 3 मामलों में जमानत याचिका खारिज की

Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की तीन अलग-अलग मामलों में अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हमला मामलों में जमानत और ‘फाइबर नेट’ मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। 

खबरों के मुताबिक अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के शासन के दौरान राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान में  हेरफेर करने और कई कंपनियों को गलत तरीके से लाभ की पेशकश करने से जुड़ा है। अंगल्लू मामला अगस्त के महीने में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की ओर से निकाली गई एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है।

चंद्रबाबू नायडू इस समय कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अपराध जांच विभाग (CID) इनर रिंग रोड और फाइबरनेट मामले में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग कर रहा है।

बता दें कि 26 सितंबर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अंगल्लू हिंसा मामले में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। नायडू और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के अन्य नेताओं पर 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं जब टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। सुनवाई के दौरान नायडू के वकील पी. वेंकटेश्वरलू ने दलील दी कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। 

उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने नायडू की यात्रा के दौरान टीडीपी के लोगों पर हमला किया। उन्होंने अदालत को बताया कि इस दौरान एनएसजी कमांडो ने नायडू की रक्षा की। वहीं नायडू के वकील ने अदालत को ये भी बताया कि मामले में आरोपी बनाए गए कई लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।