CJM Banda : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CJM भगवान दास गुप्ता पर तीखी टिप्पणी, कहा- जज बने रहने लायक नहीं
बांदा केबांदा के CJM भगवान दास गुप्ता के बांदा के CJM भगवान दास गुप्ता के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा- जज ने निजी हित के लिए पद का गलत इस्तेमाल किया। बिल भेजने पर बिजली विभाग के अफसरों पर फर्जी केस कराया, इसलिए वह जज बने रहने लायक नहीं हैं।खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा- जज ने निजी हित के लिए पद का गलत इस्तेमाल किया। बिल भेजने पर बिजली विभाग के अफसरों पर फर्जी केस कराया, इसलिए वह जज बने रहने लायक नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है।
CJM Banda : बांदा के CJM भगवान दास गुप्ता (CJM of Banda Bhagwan Das Gupta) के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा- जज ने निजी हित के लिए पद का गलत इस्तेमाल किया। बिल भेजने पर बिजली विभाग के अफसरों पर फर्जी केस कराया, इसलिए वह जज बने रहने लायक नहीं हैं।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दी हिदायत
वहीं हाईकोर्ट ने जिला अदालत को हिदायत दी है कि कोई भी जज बिना जिला जज की इजाजत के एफआईआर दर्ज न कराएं। यदि कोई अति गंभीर मामला है तो उसमें केस करा सकते हैं। यह फैसला लखनऊ के अधिशासी अभियंता मनोज गुप्ता, SDO दीपेंद्र सिंह और संविदा कर्मी राकेश सिंह की याचिका पर बुधवार को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और मो. अजहर हुसैन इदरीसी ने दिया है।
कोर्ट ने खारिज किया केस
बता दें कि CJM भगवान दास गुप्ता ने 2009 में लखनऊ के अलीगंज में घर खरीदा था। वहीं इस घर पर 1 लाख 66 हजार 916 रुपए का बिजली बिल बकाया था ये बिजली कनेक्शन मकान मालिक के नाम था। जिसके चलते CJM ने कनेक्शन अपने नाम करवाने के लिए अलीगंज सब स्टेशन पर एप्लीकेशन दी थी जिसको लेकर विभाग ने बताया कि बिल भुगतान होने के बाद ही नाम बदला जा सकता है। वहीं बिजली विभाग ने बिल वसूली के लिए CJM को नोटिस भेज दी। जिस पर CJM भगवान दास ने मकान बेचने वाले और बिजली विभाग के अफसरों के खिलाफ लखनऊ की ACJM कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। CJM की कंप्लेंट पर कोर्ट ने SIT जांच के आदेश दिए औऱ साथ ही अफसरों को समन भी भेजा। हालांकि उन्होंने बाद में वापस ले लिया था। जिसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने केस खारिज कर दिया था।
बांदा कोतवाली में जज ने फिर दर्ज कराया केस
जानकारी के मुताबिक CJM भगवान दास ने बिजली विभाग के अफसरों के खिलाफ बांदा कोतवाली में 27 जुलाई 2023 को धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मुकदमे को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अफसरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया। वहीं सीजेएम के केस हारने पर कोर्ट ने कहा- CJM कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट तक हारते गए। इसके बाद भी बांदा कोतवाली में बिजली विभाग के अफसरों के खिलाफ इंस्पेक्टर दान बहादुर को धमका कर FIR दर्ज करा दी। कोर्ट ने आश्चर्य प्रकट किया कि 14 सालों में मजिस्ट्रेट ने सिर्फ 5 हजार रुपए ही बिजली बिल जमा किया।